अब विवाहित बेटियां भी पा सकेगी नौकरी मृतक आश्रित कोटे से
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महिला सशक्तिकरण को मजबूती देने वाला फैसला लिया है। इस फैसले के बाद अब विवाहित पुत्री एवं तलाकशुदा पुत्री भी मृतक आश्रित कोटा से नौकरी पाने के योग्य हो गई हैं। पहले यह व्यवस्था नही थी।
हाई कोर्ट के आदेशानुसार किया गया बदलाव:
हाई कोर्ट ने कहा था कि कार्यकाल में मृत सरकारी कर्मचारियों के आश्रितों की भर्ती नियमावली 1974 में बदलाव कर, अब पति या पत्नी, अविवाहित बेटियां, बेटा, गोद लिया हुआ बेटा, अविवाहित गोद ली हुई बेटियों के साथ-साथ विवाहित बेटियां, गोद ली हुई विवाहित बेटियां, विधवा या तलाकशुदा बेटियाँ एवं बहूओं को भी शामिल किया जाए।
मुख्यमंत्री ने संशोधन की अनुमति दी:
उत्तर प्रदेश कार्यकाल में मृत सरकारी कर्मचारियों के आश्रितों की भर्ती नियमावली1974 के नियम -2(ग)(3) में संशोधन के लिये मुख्यमंत्री योगी ने मंगलवार को अनुमति दे दी।