अलीगढ़: 8 जून को लेकर डीएम ने एसएसपी, सीडीओ, धर्मगुरुओं एवं गणमान्य नागरिकों के साथ किया बैठक…दिये महत्वपूर्ण दिशा-निर्देश!

शासन के निर्दशों के क्रम में अनलॉक-1 के अंतर्गत 8 जून से खोले जाने वाले धार्मिक स्थलों व प्रतिष्ठानो को लेकर अलीगढ़ डीएम  चन्द्रभूषण सिंह ने एसएसपी मुनिराज जी व सीडीओ अनुनय झा के साथ कलक्ट्रेट सभागार में धर्मगुरुओं व सम्भ्रान्त नागरिकों के साथ बैठक की जिसमे महत्वपूर्ण निर्देश दिए।

★जनपद में 65 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति, सह-रूग्णता (co-moribidity) अर्थात एक से अधिक अन्य बीमारियों से ग्रसित व्यक्ति, गर्भवती स्त्रियाँ और 10 वर्ष की आयु के नीचे के बच्चे घरों के अन्दर रहेगें जब तक आवश्यक न हो वह घर से बाहर न निकलें।
★सभी कर्मियों/व्यवस्थापको/प्रबंधको एवं आगन्तुको द्वारा रोकथाम के सामन्य उपायों जिनमें कोविड-19 महामारी के संक्रमण के खतरों को कम करने में जनस्वास्थ्य संबंधी सामान्य उपाय का अनुपालन किया जाये।
★फेस कवर/मास्क का प्रयोग अनिवार्य रहेगा।।
★प्रत्येक व्यक्ति सार्वजनिक स्थानों पर यथासम्भव एक-दूसरे से कम-से-कम छः फिट की दूरी बनाकर रखेंगे।
★ सभी भवन/धर्म स्थल में प्रवेश से पूर्व हाथों को एल्कोहल युक्त सेनेटाइजर से कीटाणु रहित किया जायेगा।
★श्वसन सम्बन्धी शिष्टाचारों का कड़ाई से अनुपालन किया जाये। इसमें मुँह एवं नाक को खाँसते/छींकते हुए टिश्यू-पेपर/रूमाल से पूरी तरह ढकना चाहिए। प्रयोग के बाद टिश्यू-पेपर आदि को उचित तरीके से डस्टबिन आदि में फेंका जायेगा।
★प्रत्येक व्यक्ति अपने स्वास्थ्य का स्वयं निरंतर पर्यवेक्षण करते हुए किसी प्रकार की बीमारी के सम्बन्ध में तत्काल स्वास्थ्य हेल्प लाइन नं0 18001805145 पर सम्पर्क करेंगे।
★सार्वजनिक स्थानों पर थूंकना पूर्णतया प्रतिबन्धित रहेगा। सभी जनसामान्य यथासम्भव  आरोग्य सेतु तथा आयुष कवच कोविड एप का प्रयोग करें।
★कन्टेनमेंट जोन को छोड़कर शेष स्थानों/जोन में धार्मिक/पूजा स्थल खोले जायेंगे।
★सभी धार्मिक स्थानों पर निम्न प्रकार से कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।
★प्रत्येक धर्म-स्थल के अन्दर एक बार में एक स्थान पर पाँच से अधिक श्रद्धालू नहीं होंगे।
★जिन व्यक्तियों में कोई लक्षण प्रदर्शित नहीं होगा केवल उन्हें ही परिसर में प्रवेश की अनुमति होगी।
★कोविड-19 महामारी के सम्बन्ध में रोकथाम सम्बन्धी उपायों के सम्बन्ध में जनजागरुकता के व्यापक प्रचार-प्रसार हेतु परिसर में पोस्टर/स्टैन्डीज का प्रयोग प्रमुखता से करना होग।
★आने वाले व्यक्तियों को विभिन्न समूहों में विभाजित करते हुए परिसर में प्रवेश करने की व्यवस्था की जाए जिससे कि अनावश्यक भीड-भाड़ न हो और संक्रमण का प्रसार न होने पाए। एक स्थान पर एक समय में पाँच से अधिक व्यक्ति एकत्रित न हों।
★जूत/चप्पलों को अपने वाहन इत्यादि में ही उतारकर रखें। यदि आवश्यक हो तो इन्हें प्रत्येक व्यक्ति/परिवार द्वारा स्वयं ही अलग-अलग खांचों/ब्लाक में रखा जाए।
★परिसर के बाहर पार्किंग स्थलों पर भीड़ प्रबन्धन में सोशल डिस्टेंसिंग का कड़ाई से अनुपालन किया जाये।
★पब्लिक एड्रेस सिस्टम/माइक से सभी व्यक्तियों/आगन्तुकों को कोविड-19 संक्रमण से बचाव के बारे में लगातार जागरुक किया जाये।
★ परिसर के बाहर किसी भी प्रकार की दुकानों, स्टाॅल, कैफेटेरिया इत्यादि पर भी पूरे समय सोशल डिस्टेंसिंग के मानकों का कड़ाई से अनुपालन करना होगा।
★सोशल डिस्टेंसिंग हेतु परिसरों में व्यक्तियों के लाइन में खड़े होने के लिए स्पष्ट दृश्य निशान/चिह्न अंकित किए जाएं।
★प्रवेश एवं निकास की यथासम्भव अलग-अलग व्यवस्था की जाए।
★लाइनों में सभी व्यक्ति एक-दूसरे से कम से कम छः फिट की शारीरिक दूरी पर रहेंगे।
★वेन्टिलेशन/एयर-कंडीशनरों आदि के साधनों के प्रयोग के समय तापमान 24-30 डिग्री के मध्य होना चाहिए। आर्द्रता की सीमा 40 से 70 के मध्य होनी चाहिए।क्राॅस-वेन्टिलेशन का प्रबन्धन इस प्रकार से किया जाये कि ज्यादा से ज्यादा ताजी हवा (fresh air) अन्दर आ सके।
★प्रतिरूप/मूर्तियों/पवित्र ग्रन्थों आदि को स्पर्श करना प्रतिबन्धित होगा।
★सभाएं/मण्डली निषिद्ध रहेगी।
★संक्रमण फैलने के खतरे के दृष्टिगत रिकाॅर्ड किये हुए भक्ति संगीत/गाने बजाए जा सकते हैं, किन्तु समूह में इकट्ठे होकर गायन प्रतिबन्धित होगा।
★प्रार्थना सभाओं हेतु एक ही मैट/दरी का प्रयोग न किया जाए। श्रद्धालुओं को अपने लिए अलग मैट/दरी/चादर आदि लानी होगी, जिसे वह अपने साथ वापस भी ले जा सकते है।
★धार्मिक स्थल के अन्दर किसी प्रकार के प्रसाद वितरण अथवा पवित्र जल का छिड़काव आदि प्रतिबन्धित रहेगा। एक-दूसरे को बधाई देते समय शारीरिक सम्पर्क से बचे। श्रद्धालू एवं पुजारी समेत कोई भी किसी को किसी रूप में स्पर्श नहीं करेगा।
★लंगर/सामुदायिक रसोई /अन्नदान आदि हेतु भोजन तैयार/वितरित करते समय शारीरिक दूरी के मानकों का अनुपालन करना होगा।
★ परिसर के भीतर शौचालयों, हाथ-पैर धोने के स्थानों पर स्वच्छता हेतु विशेष उपाय किये जाये।
★प्रबन्धन द्वारा धार्मिक स्थलों की लगातार सफाई और कीटाणु रहित करने के उपाय किये जाये।
★परिसर के फर्श को विशेष रूप से कई बार साफ करना होगा।
परिसर के अन्दर सन्दिग्ध/पुष्ट केस के मामले पाये जाने पर निम्नानुसार व्यवस्था की जायेगी-
◆ बीमार व्यक्ति को ऐसे स्थान पर रखा जाये जिससे कि वह अन्य व्यक्तियों से बिल्कुल अलग (isolated) हो जाए।
 ◆ डाक्टर द्वारा उसकी जांच/परीक्षण होने तक उसे मास्क/फेस कवर दिया जाये।
◆तुरन्त निकटतम अस्पताल/क्लीनिक अथवा जिला स्वास्थ्य हेल्प लाइन नम्बर 18001805145 को सूचित किया जाये।
◆मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा मरीज और उसके सम्पर्क आदि के सम्बन्ध में संक्रमण के जोखिम का मूल्यांकन कर तद्नुसार कार्यवाही की जायेगी।
◆यदि कोई व्यक्ति पाॅजिटिव पाया जाता है तो परिसर को पूर्ण रूप से कीटाणुरहित किया जाये।
शाॅपिंग माॅल, होटल एवं रेस्टोरेन्ट के सम्बन्ध में दिशा-निर्देश–
●कन्टेनमेंट जोन को छोड़कर शेष स्थानों/जोन में माॅल, होटल, रेस्टोरेन्ट खोले जा सकते हैं।
● समस्त स्थानों पर सी0सी0टी0वी0 कैमरे लगातार चालू रहेंगे।
● प्रवेश द्वारा पर हाथों को कीटाणु रहित करने हेतु एल्कोहल युक्त सैनेटाइजर का प्रयोग किया जाये एवं इन्फ्रारेड-थर्मामीटर की भी व्यवस्था की जाये।
●जिन व्यक्तियों में कोई लक्षण प्रदर्शित नहीं होगा केवल उन्हें ही परिसर में प्रवेश की अनुमति होगी।
●फेस कवर/मास्क पहनने वाले कर्मियों/ग्राहकों/आगन्तुकों को ही प्रवेश करने की अनुमति होगी एवं माॅल, होटल एवं रेस्टोरेन्ट के अन्दर रहने के दौरान पूरे समय फेस कवर/मास्क पहने रहना होगा।
●कोविड-19 महामारी के सम्बन्ध में पूर्व उपायों को माॅल, होटल एवं रेस्टोरेन्ट के अन्दर एवं बाहरी परिसर में पोस्टर/स्टैन्डीज/ए0वी0 का प्रयोग प्रमुखता से करना होगा।
●जहां तक सम्भव हो आने वाले ग्राहकों को समूहों में बांटते हुए माॅल, होटल एवं रेस्टोरेन्ट में प्रवेश करने की व्यवस्था की जाये जिससे कि एक ही स्थान/प्रवेश द्वार पर अनावश्यक भीड़भाड़ न हो और संक्रमण का प्रसार न होने पाए।
●ऐसे समस्त कर्मचारी जो कि संक्रमण के प्रति संवेदनशील हो सकते हैं, जैसे वृद्ध एव गर्भवती कर्मी और ऐसे कर्मी जो कि निरन्तर चिकित्सीय पर्यवेक्षण में हों जैसे-दमा, मधुमेह, हृदयरोग, कैंसर अथवा किडनीरोग वाले मरीजों को ज्यादा सतर्क रहने की आवश्यकता है, उन्हें यथा सम्भव किसी फ्रन्ट लाइन कार्यों (अर्थात् जिनमें उनके, अन्य व्यक्तियों/अतिथियों आदि के साथ सम्पर्क में आने की सम्भावना हो) में न लगाया जाये। माॅल, होटल एवं रेस्टोरेन्ट प्रबन्धन द्वारा आई0टी0 से सम्बन्धित कार्यों हेतु यथासम्भव घर से कार्य करने की सुविधा दी जाए।
●माॅल, होटल एवं रेस्टोरेन्ट के अन्दर एवं बाहरी परिसरों जैसे पार्किंग स्थल आदि पर भीड़ प्रबन्धन करते समय सोशल डिस्टेंसिंग का कड़ाई से अनुपालन किया जाये।
●होम डिलीवरी करने से पूर्व डिलीवरी स्टाफ की माॅल, होटल एवं रेस्टोरेन्ट प्रबन्धन द्वारा थर्मल स्क्रीनिंग सुनिश्चित की जायेगी।
●माॅल, होटल एवं रेस्टोरेन्ट के अन्दर प्रवेश हेतु लाइनों में यथासम्भव एक-दूसरे से कम से कम छः फिट की शारीरिक दूरी बनाये रखने आवश्यक होगा।
●बैठने सम्बन्धी व्यवस्थाओं में पर्याप्त सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन किया जायेगा।
● स्व-चालित सीढ़ियों के प्रयोग करते समय भी सीढ़ियों पर पर्याप्त सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन किया जायेगा।
●वेन्टिलेशन/एयर-कंडीशनरों आदि के साधनों के प्रयोग के समय तापमान 24-30 डिग्री के मध्य होना चाहिए। आर्द्रता की सीमा 40 से 70 के मध्य होनी चाहिए।क्राॅस-वेन्टिलेशन का प्रबन्धन इस प्रकार से किया जाये कि ज्यादा से ज्यादा ताजी हवा अन्दर आ सके।
●ऐसे कार्यक्रम/इवेंट आदि जिनमें भीड इकट्ठा होने की सम्भावना हो, प्रतिबन्धित रहेंगे।
●माॅल, होटल एवं रेस्टोरेन्ट परिसर के अन्दर निरन्तर एवं प्रभावी साफ-सफाई की व्यवस्था की जाए। पेयजल/वाश-बेसिन एरिया एवं शौचालयों में सफाई की विशेष व्यवस्था सुनिश्चित की जाए।
●निरंतर स्पर्श किए जाने वाले प्वाइंट्स (दरवाजे के हैण्डिल/कुण्डी, लिफ्ट के बटन, रेलिंग, बेन्चेस, बाथरूम के फिटिंग्स इत्यादि), सार्वजनिक रूप से उपयोग किये जाने वाले स्थानों एवं दुकानों, लिफ्ट, एस्केलेटर्स आदि का निःसंक्रमण (01 प्रतिशत सोडियम हाइड्रोक्लोराइट का प्रयोग करके) किया जाये।
●फूड-कोर्ट एवं रेस्टोरेन्ट्स में कुल सीटिंग क्षमता के 50 प्रतिशत से अधिक व्यक्तियों को बैठने की अनुमति नहीं होगी।
●फूड-कोर्ट के स्टाफ/वेटर्स आदि को मास्क और ग्लव्स पहनने के साथ-साथ बचाव के अन्य तरीकों को भी अपनाना होगा।
●ग्राहकों को बैठाने की व्यवस्था सोशल डिस्टेंसिंग के मानकों के अनुसार होगी।
●खाने के आॅर्डर देने में/भुगतान के समय सम्पर्क विहीन (बवदजंबजसमेे) प्रक्रिया, कैशलेस, पेमेन्ट/ई-वाॅलिट आदि अपनाई जाए।
●ग्राहक के टेबिल छोड़ते ही प्रत्येक बार टेबिल को सैनेटाइज किया जाये।
● किचिन के अन्दर स्टाफ द्वारा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन एवं किचेन-एरिया की नियमित अन्तराल पर सफाई एवं सैनिटाइजेशन किया जाएगा।
●माॅल, होटल एवं रेस्टोरेन्ट में गेमिंग जोन एवं बच्चों के खेलने के स्थान  बन्द रहेंगे।
●होटल के रिसेप्शन पर अतिथियों के पहचान पत्र के साथ विस्तृत जानकारी travel history, medical condition) और स्व-घोषण पत्र भी लिया जाये।
●सभी माॅल, होटल एवं रेस्टोरेन्ट में भुगतान हेतु सम्पर्क विहीन (contractless) प्रक्रिया यथा- QR code, online forms, dijital payment जैसे e-wallet आदि को अपनाना अनिवार्य होगा।
●होटल में अतिथियों के सामान आदि को उनके कमरे में भेजने से पूर्व कीटाणु-रहित करना आवश्यक होगा।
● होटल के अतिथियों को ऐसे क्षेत्र जो कन्टेनमेंट जोन न पड़ते हों, में न जाने हेतु सूचित कर दिया जाये।
●होटल को अपने स्टाॅफ के साथ-साथ अतिथियों को भी उचित व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण जैसे-फेस-कवर, फेस मास्क, ग्लव्स और हैण्ड सैनेटाइजर आदि उपलब्ध कराने होंगे।
● होटल के डायनिंग के स्थान पर रूम सर्विस को बढ़ावा दिया जायेगा एवं रूम के दरवाजे पर ही फूड आइटम के पैकेट रख दिये जायेंगे। उसे सीधे अतिथि के हांथों में नहीं दिया जायेगा। होम डिलीवरी करने से पूर्व डिलीवरी स्टाफ की होटल प्राधिकारी  थर्मल स्क्रीनिंग की जायेगी।
●होटल के अतिथि एवं रूम सर्विस/इन हाउस स्टाफ के मध्य सम्पर्क एवं संवाद सोशल-डिस्टेंसिंग रखते हुए इन्टरकाॅम एवं मोबाइल फोन द्वारा ही किया जायेगा।
●रेस्टोरेन्ट के अन्दर बैठने की व्यवस्था इस प्रकार की जाये कि उचित सोशल-डिस्टेंसिंग का पालन हो।
●डिस्पोजब्ल मेन्यू का प्रयोग किया जाएगा।
●कपड़े के नेपकिन के स्थान पर अच्छी गुणवत्ता के पेपर नेपकिन का प्रयोग किया जायेगा।
●सम्पर्क विहीन प्रक्रिया, यथा-डिजीटल पेमेन्ट जैसे- आदि को अपनाना अनिवार्य होगा।
●बुफे सेवा में सोशल-डिस्टेंसिंग के मानकों का पालन किया जायेगा।
रेस्टोरेन्ट के अन्दर बैठने की व्यवस्था इस प्रकार की जाये कि उचित सोशल-डिस्टेंसिंग का पालन हो। सीटिंग क्षमता के 50 प्रतिशत से अधिक को बैठने की अनुमति नहीं होगी।
●रेस्टोरेन्ट में डिस्पोजब्ल मेन्यू का प्रयोग किया जाएगा।
●रेस्टोरेन्ट में कपड़े के नेपकीन के स्थान पर अच्छी गुणवत्ता के पेपर नेपकीन का प्रयोग किया जायेगा।
होटल, मॉल, रेस्टोरेंट, धार्मिक स्थल सभी जगह सोशल डिस्टेनसिंग और स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े नियम एक जैसे ही लागू रहेंगे।
                     रिपोर्ट: लक्ष्मन सिंह राघव

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