बलिया जिले में आगामी 31 जुलाई 2020 तक पूर्णतया लॉकडाउन
जनपद बलिया और उसके पड़ोसी क्षेत्रों में 27 जुलाई 2020 से 31 जुलाई 2020 तक, सभी जरूरी वस्तुओं की आपूर्ति, स्वास्थ्य सेवाओं से संबंधित कार्य और कोरोना वॉरियर्स को छोड़कर सभी गतिविधियां बंद रहेंगी।
आवश्यक आपूर्ति सेवाओं को छोड़कर व्यापारिक गतिविधियां पूर्णतया बंद रहेंगी:
सभी प्रकार के व्यापारिक क्रियाकलाप, बाजार, शराब की दुकानें इत्यादि पूर्णतया बंद रहेंगे। आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति पर कोई पाबंदी नही रहेगी।
सार्वजनिक अनुष्ठान व सामूहिक विरोध प्रदर्शन वर्जित:
घोषित लॉकडाउन की अवधि में इकट्ठा होकर विरोध प्रदर्शन तथा धार्मिक व सामाजिक कार्यक्रम पूर्णतया वर्जित रहेगा। 5 से अधिक व्यक्ति एक साथ एकत्रित नहीं हो सकते। इस दौरान आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति पर रोक नही रहेगी।
सुबह 7 से दोपहर 12 तक चिन्हित किराने की दुकान ही खुलेंगी:
किराने की दुकानें सुबह 7 बजे से दोपहर 12 बजे तक खुलेंगी। लेकिन वही दुकानें खुलेंगी जिन्हें संबंधित अधिकारियों द्वारा चिन्हित किया जाएगा। दुकान मालिकों की जिम्मेदारी होगी कि सोशल डिस्टेंसिन्ग का कड़ाई से पालन कराये।
अनावश्यक बाहर निकले पर होगी कानूनी कार्रवाई:
जिलाधिकारी हरि प्रताप शाही का आदेश है कि अगर कोई घर से बाहर अनावश्यक रूप से निकलेगा उसपर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने ने कहा कि आमजन, स्वस्थ्य कर्मियों और कोरोना वॉरियर्स का सहयोग करें। इस दौरान पूर्व में पारित धारा 144 द प्र सं के आदेश के अतिरिक्त नगर बलिया व इसके आसपास के क्षेत्र प्रभावी होगा। कोई भी इस लॉक डाउन का उल्लंघन करता पाया जाएगा तो उसपर एपडेमिक डिसीज एक्ट 1897 एवं उत्तर प्रदेश महामारी कोविड-19 विनियमावली 2020 व धारा 188 द०प्र०सं० अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी। उक्त आदेश 26 जुलाई रात 10 बजे से प्रभावी।