देखे क्या खुला : केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा अनलॉक-3 के लिए दिशानिर्देश

◆ सरकार की ओर से जारी नई गाइडलाइन में रात्रिकालीन कर्फ्यू को हटा दिया गया है यानी अब रात में लोगों के आवागमन पर पाबंदी नहीं रहेगी।

◆ सार्वजनिक स्थानों पर मास्क पहनना अनिवार्य किया गया है। वैवाहिक कार्यक्रमों में 50 से ज्यादा लोगों को जमा होने की इजाजत नहीं होगी। अंतिम संस्कार में भी 20 लोगों से ज्यादा के शामिल होने पर पाबंदी रहेगी। सोशल डिस्टेंसिंग को बनाए रखने के लिए दुकानों के सामने पर्याप्‍त सामाजिक दूरी बनाए रखनी होगी। सार्वजनिक जगहों पर पान, गुटखा, तंबाकू खाना प्रतिबंधित होगा।

◆ सार्वजनिक स्थानों पर मास्क पहनना अनिवार्य किया गया है। वैवाहिक कार्यक्रमों में 50 से ज्यादा लोगों को जमा होने की इजाजत नहीं होगी। अंतिम संस्कार में भी 20 लोगों से ज्यादा के शामिल होने पर पाबंदी रहेगी।

◆ स्कूल कॉलेज और अन्य शिक्षण संस्थान 31 अगस्त 2020 तक बंद रहेंगे। यही नहीं मेट्रो रेल, सिनेमा हॉल, स्विमिंग पूल, थियेटर, बार, ऑडिटोरियम, एंटरटेनमेंट पार्क को खोलने की अनुमति इस बार भी नहीं दी गई है। कंटनेमेंट जोनों में पूर्व की तरह ही लॉकडाउन जारी रहेगा। उन सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक या मनोरंजन से जुड़े आयोजनों, रैलियों और कार्यक्रमों पर पाबंदी रहेगी जिनमें भीड़ जमा होती है। पांच अगस्त से जिम और योगा इंस्टीट्यूट्स को खोलने की इजाजत दी गई है। 

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