CM अरविंद केजरीवाल को बड़ी राहत, सुप्रीम कोर्ट से मिली अंतरिम जमानत!

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें अंतरिम जमानत पर रिहा करने का फैसला सुनाया है। अरविंद केजरीवाल अभी तिहाड़ जेल में बंद हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को 1 जून तक अंतरिम जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया है। हालांकि, उनके वकील ने 4 जून तक की रिहाई का अनुरोध किया था, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया। अरविंद केजरीवाल को 21 मार्च को गिरफ्तार किया गया था। उन्हें ईडी ने दिल्ली के कथित शराब घोटाला मामले में गिरफ्तार किया था। सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर अरविंद केजरीवाल ने चुनाव प्रचार के लिए जमानत मांगी थी। ईडी ने उन्हें जमानत दिए जाने का विरोध किया था। ईडी ने यह कहकर विरोध किया था कि चुनाव प्रचार जमानत का आधार नहीं हो सकता, क्योंकि ये कोई मौलिक या कानूनी अधिकार नहीं हो सकता। सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया है कि केजरीवाल 1 जून तक अंतरिम जमानत पर रहेंगे और 2 जून को उन्हें सरेंडर करना होगा। केजरीवाल तीन हफ्ते तक जेल से बाहर रहेंगे। इस दौरान केजरीवाल आम आदमी पार्टी के लिए प्रचार कर सकते हैं। दिल्ली की सात लोकसभा सीटों के लिए 25 मई को वोटिंग होगी। जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट के दौरान साफ कर दिया था कि जमानत पर मिलने के बाद भी केजरीवाल आधिकारिक काम नहीं कर सकेंगे। यानी, जमानत पर बाहर आने के बाद केजरीवाल सिर्फ चुनाव प्रचार कर सकेंगे। इसके अलावा, केस से जुड़ी बात करने पर भी पाबंदी लगाई जा सकती है।

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