अमीर बाप का बेटा, 3 करोड़ की गाड़ी, दो लोगों की मौत और सजा मिली निबंध लिखने की!
घटना 19 मई की तड़के सुबह की है। पुणे के कल्याणी नगर इलाके में एक रियल एस्टेट डेवलपर के 17 वर्षीय बेटे ने अपनी स्पोर्ट्स कार पोर्श से बाइक सवार युवक-युवती को कुचल दिया था, जिससे दोनों की मौत हो गई थी। घटना के 14 घंटे बाद आरोपी नाबालिग को कोर्ट से कुछ शर्तों के साथ जमानत मिल गई है। जांच में सामने आया कि आरोपी किशोर शराब के नशे में था। मरने वालों की पहचान अनीश अवधिया और उसकी साथी अश्विनी कोष्टा के रूप में हुई है। वे दोनों 24 साल के थे और आईटी सेक्टर में काम करते थे। पुणे पुलिस का कहना है कि घटना की जांच के लिए कई टीमें बनाई गई हैं।
इस हादसे में जिनकी जान गई, वो दोनों मध्य प्रदेश के रहने वाले थे। दोनों किसी पब से पार्टी कर के लौट रहे थे। उस समय घटनास्थल पर मौजूद एक शख्स ने बताया कि, ‘मैं रविवार की रात वहां ऑटो रिक्शा के साथ था। एक लड़का और एक लड़की बाइक पर आ रहे थे। जब वे सड़क पार कर रहे थे, तभी अचानक एक तेज रफ्तार पोर्श कार ने उनकी बाइक को टक्कर मार दी। टक्कर से बाइक 10 फीट उछलकर ऊपर से नीचे गिर गई। टक्कर के बाद लड़की की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि लड़के ने अस्पताल में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। हादसे के वक्त पोर्श कार में तीन नाबालिग सवार थे।’ घटना के बाद मौके पर मौजूद लोगों ने कार में सवार दो नाबालिगों को पीट दिया, जबकि एक किशोर फरार हो गया।
बता दें कि जुबेनाइल कोर्ट ने नाबालिग पर एक एडल्ट की तरह मुकदमा चलाने की पुलिस की याचिका को खारिज कर दिया था। इसके साथ ही आरटीओ में लड़के के खिलाफ रिपोर्ट करने के लिए कोई समय सीमा तय नहीं की थी। जुबेनाइल कोर्ट ने आरोपी को ‘सड़क दुर्घटनाओं के प्रभाव और उनके समाधान’ पर 300 शब्दों का निबंध लिखने, 15 दिनों तक यातायात पुलिस के साथ काम करने, नशा मुक्ति केंद्र जाकर शराब के नशे को छोड़ने, ट्रैफिक नियमों की जानकारी लेकर उसे फिर से जुवेनाइल कोर्ट के सामने पेश होने का आदेश वाली शर्तों के साथ जमानत दे दी थी।
हालाँकि पुणे में पोर्श कार हादसे में महाराष्ट्र पुलिस एक्शन मोड में आ गई है। पुलिस ने मंगलवार को औरंगाबाद जिले से आरोपी नाबालिग लड़के के रियल एस्टेट डेवलपर पिता विशाल अग्रवाल को गिरफ्तार कर लिया है। इससे पहले सोमवार को पुलिस ने हाईकोर्ट से आरोपी पर वयस्क अभियुक्त के रूप में मुकदमा चलाने की अनुमति मांगी है। पुलिस ने आरोपी के पिता के खिलाफ भी मामला दर्ज किया है।
आरोपी के पिता विशाल अग्रवाल FIR दर्ज होने के बाद फरार हो गया था। क्राइम ब्रांच ने विशाल को मंगलवार सुबह छत्रपति संभाजीनगर से गिरफ्तार कर लिया। विशाल को अब दोपहर तक पुणे लाया जाएगा। वहीं, हादसे में जिस अनीश अवधिया की मौत हुई है, उनके चाचा अखिलेश अवधिया ने कहा, नाबालिग पर लगाई गई जमानत की शर्तें हास्यास्पद हैं। उन्होंने लापरवाही के लिए महाराष्ट्र पुलिस की आलोचना की। उन्होंने नाबालिग को ‘मानव बम’ कहा। अवधिया का कहना था कि नए अधिनियम के अनुसार सजा सात साल होनी चाहिए। जमानत की शर्तें हास्यास्पद हैं। कक्षा 5 के छात्रों को भी ये पढ़ाया जाता है। वो 3 करोड़ रुपये की कार चला रहा था। सिर्फ इसलिए कि वो एक बिजनेस टाइकून का बेटा है, इसलिए रिहा कर दिया गया।