शराब की दुकान में कम ब्रिकी के मददेनजर कोटा उठाने में मिली छूट, अक्टूबर तक उठा सकेंगे जून,जुलाई और अगस्त का कोटा।
मेरठ। लॉकडाउन के कारण कंटेनमेंट जोन में शराब की दुकानों से कम बिक्री के मद्देनजर कोटा उठाने में मोहलत दे दी है। इसके तहत कंटेनमेंट जोन की फुटकर दुकानें जून, जुलाई और अगस्त में निर्धारित शराब के कोटे का शेष उठान अक्तूबर तक कर सकेंगी। आबकारी नीति 2020-21 के प्रावधानों के तहत शराब के फुटकर विक्रेताओं के सामने आई कठिनाइयों को दूर करने के लिहाज से यह मोहलत देने का फैसला किया गया है। इससे संबंधित प्रस्ताव को गत मंगलवार को कैबिनेट बाई सर्कुलेशन मंजूरी मिल गई है।
मेरठ मंडल के संयुक्त आबकारी आयुक्त राजेश मणि त्रिपाठी ने बताया कि विदेशी शराब,बियर और मॉडल शॉप जो जून माह का निर्धारित कोटा नहीं उठा सकी थीं उन्हें छूट दी गई है। इसी तरह कंटेनमेंट जोन में स्थित होने के कारण जुलाई और अगस्त माह में प्रभावित रही दुकानों को भी राजस्व के बराबर निकासी की अनिवार्यता में छूट दी गई है। इसके साथ ही सभी बियर की दुकानों और मॉडल शॉप को वित्तीय वर्ष के दूसरे तिमाही में निर्धारित राजस्व के बराबर बियर की निकासी की अनिवार्यता में छूट दी गई है। अब बिना किसी दंड के दिसंबर के अंत तक उठान की अनुमति होगी। आबकारी विभाग की पूरी कार्य प्रणाली पीओएस मशीनों सहित आनलाइन किए जाने व एंड टू एंड सलूशन के लिए एक ही सेवा प्रदाता होगा।
अब ऐसी आबकारी दुकानें जो चार चरणों में भी व्यवस्थित नहीं हो पाईं, उन्हें समाप्त कर दिया जाएगा। इसके साथ ही अर्द्धसैनिक बलों जैसे भारत तिब्बत सीमा पुलिस कैंटीनों को भी सैनिक बलों की तरह रियायती दर पर रम के साथ साथ विदेशी शराब की फुटकर बिक्री को मंजूरी दी गई है। सर्कुलेशन के मुताबिक देसी शराब को बोतल में भरने के लिए नियमावली को मंजूरी दे दी है। इसके तहत एक डिस्टलरी दूसरी डिस्टलरी में अपनी बॉटलिंग करा सकेंगी।