अनलॉक-2 की गाइडलाइंस जारी, 31 जुलाई तक बंद रहेंगे स्कूल-कॉलेज…!
वाराणसी: ‘अनलॉक-2’ के लिए केंद्र सरकार की नई गाइडलांइस जारी, लॉकडाउन 31 जुलाई तक कंटेनमेंट जोन में लागू। दो दिनों के अन्दर वाराणसी जिला प्रशासन भी शहर के लिए अपनी गाइड लाइन जारी करेगा
नई दिल्ली, (ANI):
केंद्र सरकार ने सोमवार शाम को अनलॉक-2 के लिए गाइडलाइन जारी की। लॉकडाउन 31 जुलाई तक कंटेनमेंट जोन में लागू रहेगा। कंटेनमेंट जोन में केवल आवश्यक कामों की इजाजत रहेगी। केंद्र की नई गाइडलाइन के अनुसार, देशभर के स्कूल-कॉलेज 31 जुलाई तक बंद रहेंगे। रात के 10 बजे से लेकर सुबह के 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू रहेगा, इस दौरान लोगों की आवाजाही पर रोक रहेगी। जरूरी गतिविधियों और कुछ अन्य को इससे छूट दी गई है।
केंद्र सरकार की नई गाइडलाइन के अनुसार मेट्रो रेल, सिनेमा हॉल, जिम, स्विमिंग पूल आदि भी 31 जुलाई तक बंद रखने का फैसला किया गया है। महाराष्ट्र के बाद तमिलनाडु सरकार ने एलान किया कि लॉकडाउन 31 जुलाई तक बढ़ाया गया। चेन्नई और कांचीपुरम, चेंगलपट्टू और तिरुवल्लुवर समेत मदुरै और ग्रेटर चेन्नई पुलिस की सीमा में 5 जुलाई तक पूर्ण लॉकडाउन रहेगा।
उत्तर प्रदेश राज्य सरकार भी इस विषय में मंथन कर रही है और वो शीघ्र ही ‘अनलॉक-2’ के विषय में घोषणा करेगी, उसके उपरांत वाराणसी जिला प्रशासन भी जनपद के लिए अपनी गाइड लाइन जारी करेगा।
अनलॉक-2 की सामान्य गाइड लाइन पर एक नजर :-
➡️सार्वजनिक जगहों, कार्यस्थलों पर और परिवहन के इस्तेमाल के दौरान फेस कवर पहनना अनिवार्य है।
➡️देशभर में रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू रहेगा। आवश्यक सेवाओं को मिलेगी छूट।
➡️अनलॉक-2 के लिए जारी की गाइडलाइन की अवधि 31 जुलाई तक लागू रहेंगी।
अनलॉक-2 में क्या-क्या बंद रहेगा और क्या खुलेगा
➡️स्कूल, कॉलेज, शैक्षणिक और कोचिंग संस्थान 31 जुलाई तक बंद रहेंगे।
➡️ऑनलाइन डिस्टेंस लर्निंग की अनुमति जारी रहेगी
➡️गृह मंत्रालय की ओर से अनुमति के अलावा यात्री अंतरराष्ट्रीय हवाई यात्रा नहीं कर सकेंगे
➡️मेट्रो रेल अभी नहीं चलेगी
➡️इसके अलावा सिनेमा हॉल, जिम , स्विमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, बार, असेंबली हॉल और इसी तरह के स्थान बंद रहेंगे
➡️सामाजिक/ राजनीतिक / खेल / मनोरंजन / शैक्षणिक / सांस्कृतिक / धार्मिक कार्य और अन्य बड़े कार्यक्रम अभी नहीं हो सकेंगे
➡️कंटेनमेंट जोन के बाहर केंद्र और राज्य के प्रशिक्षण संस्थानों को 15 जुलाई से कार्य करने की अनुमति दी गई है।
नाइट कर्फ्यू
➡️रात का कर्फ्यू जारी रहेगा, लेकिन आवश्यक गतिविधियों के लिए छूट रहेगी
➡️अब नाइट कर्फ्यू रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक के लिए होगा
घरेलू फ्लाइट
➡️सभी घरेलू उड़ानें और पैसेंजर ट्रेनों को पहले से ही सीमित तरीके से अनुमति दी गई है, इसलिए उनके संचालन को और अधिक रूप से विस्तार दिया जाएगा।
रिपोर्ट: अनुराग तिवारी